पड़ोसी के घर पर नजर रखने के लिए नहीं लगा सकेंगे CCTV, हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में CCTV कैमरे लगाने और निजता के अधिकार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम रुख सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा है कि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी की गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से उसके घर की ओर CCTV कैमरा नहीं लगा सकता।

यह मामला निजी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है। आधुनिक समय में घरों और दुकानों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, लेकिन कैमरों की दिशा और उनके इस्तेमाल से दूसरे व्यक्ति की निजता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

अदालत की इस टिप्पणी को निजी स्वतंत्रता और पड़ोसियों के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है

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