दिव्यांगजन पेंशन योजना में बड़ा बदलाव: पात्रता 40% दिव्यांगता से जुड़ी, सहायता राशि में संशोधन

Royal Gyan | सरकारी योजना | 18 अक्टूबर 2026

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को अगले पांच वर्षों, यानी 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। 14 अक्टूबर 2026 को घोषित इस फैसले के तहत कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने और दिव्यांगजन पेंशन के नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार के अनुसार, इस कार्यक्रम के लिए पांच वर्षों में कुल ₹53,428 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

दिव्यांगजन पेंशन में क्या बदलाव होंगे?

सरकारी घोषणा के अनुसार:

  • 0 से 79 वर्ष की आयु के लिए सहायता राशि ₹375 निर्धारित की गई है।
  • 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए सहायता राशि ₹625 निर्धारित की गई है।
  • दिव्यांगता संबंधी पात्रता मानदंड में 80% के स्थान पर 40% बेंचमार्क दिव्यांगता का प्रावधान किया गया है।
  • न्यूनतम आयु की शर्त को जन्म से पात्रता के अनुरूप बदलने का निर्णय लिया गया है।

ध्यान दें: ये केंद्र की योजना के तहत घोषित बदलाव हैं। सरकार ने पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि के नए नियमों को तीन महीने के भीतर दिशा-निर्देशों के माध्यम से लागू करने की बात कही है। इसलिए आवेदन करने से पहले वर्तमान नियम और अपने राज्य की प्रक्रिया की पुष्टि करें।

किन लोगों को लाभ मिल सकता है?

दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्रता रखने वाले लोग नए नियमों के लागू होने पर लाभ के दायरे में आ सकते हैं। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन तथा परिवार लाभ योजना को भी जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

आवेदन कैसे करें?

  1. अपने राज्य के सामाजिक कल्याण या दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
  2. दिव्यांगता प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, बैंक विवरण और निवास से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें।
  3. नए दिशा-निर्देश जारी होने के बाद पात्रता की पुष्टि करें।
  4. किसी अनजान व्यक्ति को पेंशन दिलाने के नाम पर पैसे न दें।

आधिकारिक स्रोत: PIB — राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी, 14 अक्टूबर 2026

Royal Gyan सलाह: पेंशन की राशि और पात्रता की पुष्टि सरकारी आदेश से करें।

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